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General
State:
Delhi
2026-05-30 03:26:30
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब न्याय में नहीं होगी अनावश्यक देरी, हाईकोर्टों के लिए तय हुई समयसीमा
NMS NEWS EXCLUSIVE
सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: अब न्याय में नहीं होगी अनावश्यक देरी, हाईकोर्टों के लिए तय हुई समयसीमा
रिजर्व फैसलों पर लगाम; जमानत मामलों में उसी दिन या अगले दिन आदेश देने के निर्देश
जयपुर | NMS NEWS
देश की न्याय व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध बनाने की दिशा में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक पहल करते हुए सभी हाईकोर्टों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि मुकदमों की सुनवाई पूरी होने के बाद फैसलों को लंबे समय तक सुरक्षित (रिजर्व) नहीं रखा जा सकेगा।
नई व्यवस्था के तहत हाईकोर्टों को रिजर्व रखे गए मामलों में अधिकतम तीन माह के भीतर निर्णय सुनाना होगा। वहीं जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद उसी दिन अथवा अगले कार्य दिवस तक आदेश जारी करने का प्रयास किया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्याय मिलने में अनावश्यक देरी आम नागरिकों के अधिकारों को प्रभावित करती है तथा न्यायपालिका पर जनता के विश्वास को भी कमजोर करती है। इसलिए समयबद्ध निर्णय व्यवस्था न्यायिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।
शीर्ष अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानत से जुड़े मामलों में त्वरित आदेश जारी होने से निर्दोष लोगों को अनावश्यक हिरासत से राहत मिलेगी तथा न्यायिक प्रक्रिया अधिक संवेदनशील और प्रभावी बनेगी।
NEET मामले पर भी सख्त टिप्पणी
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा प्रबंधन और जवाबदेही को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की। अदालत ने कहा कि लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय होना आवश्यक है और बिना जिम्मेदारी तय किए किसी भी समस्या का स्थायी समाधान संभव नहीं है।
न्याय व्यवस्था में सुधार की दिशा में बड़ा कदम
कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से लंबित मामलों के निस्तारण में तेजी आएगी तथा आम नागरिकों को समय पर न्याय मिलने का मार्ग और अधिक मजबूत होगा।
मुख्य बिंदु
🔹 रिजर्व फैसले अधिकतम तीन माह में सुनाने के निर्देश
🔹 जमानत मामलों में त्वरित आदेश पर जोर
🔹 न्यायिक प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने की पहल
🔹 लंबित मामलों के निस्तारण में आएगी तेजी
🔹 छात्रों से जुड़े मामलों में जवाबदेही तय करने पर बल
संवाददाता: श्रवण पंवार
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